उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के शासनादेश पर लगाई रोक!!! – Himkelahar – Latest Hindi News | Breaking News in Hindi

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के शासनादेश पर लगाई रोक!!!

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उत्तराखंड सरकार ने कुछ साल पहले प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का शासनादेश जारी किया था।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में महिलाओं को राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा, प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी है।

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