दिव्यांगजनों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु देहरादून में Joint Mobile Court का आयोजन* – Himkelahar – Latest Hindi News | Breaking News in Hindi

दिव्यांगजनों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु देहरादून में Joint Mobile Court का आयोजन*

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देहरादून, 25 सितंबर 2026 :  दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं के प्रभावी निराकरण तथा उन्हें उनके अधिकारों और विधिक संरक्षण तक सुगम पहुँच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज देहरादून में आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार एवं आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वावधान में Joint Mobile Court की कार्यवाही की गई।

 

कार्यक्रम का शुभारम्भ सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, IAS द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार श्री एस. गोविन्दराज, उप आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार श्री विकास त्रिवेदी, आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड श्री सुंदरलाल सेमवाल (PCS), समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

Joint Mobile Court की कार्यवाही Red Fox Hotel, राजपुर रोड, देहरादून में संपन्न हुई, जिसमें दिव्यांगजनों द्वारा प्रस्तुत *32 प्रकरणों* की सुनवाई की गई। दिव्यांगजन शिकायतकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा जनपदों से ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा गया।

 

*विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई*

 

Joint Mobile Court के समक्ष दिव्यांगजनों के अधिकारों, सरकारी सेवाओं तक पहुँच तथा विभिन्न विभागीय सुविधाओं से संबंधित शिकायतें रखी गईं। इनमें प्रमुख रूप से —

 

1. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं UDID कार्ड से संबंधित समस्याएँ, प्रमाण-पत्र में संशोधन, दिव्यांगता की श्रेणी/प्रतिशत तथा UDID से जुड़ी कठिनाइयाँ।

2. सरकारी योजनाओं, सहायक उपकरणों एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से संबंधित प्रकरण।

3. शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े मामले – दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधाएँ, परीक्षा एवं प्रवेश संबंधी समस्याएँ, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, पदोन्नति तथा सेवा संबंधी अधिकार।

4. कार्यस्थल पर भेदभाव एवं दिव्यांगता के आधार पर उचित सुविधा उपलब्ध न होने से संबंधित मामले।

5. पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों के निस्तारण, कथित भेदभाव, परिवहन एवं आवागमन की सुविधाओं, स्थानीय निकायों, आवास एवं बुनियादी सुविधाओं तथा रोजगार/स्वरोजगार से जुड़े प्रकरण।

 

सभी प्रकरणों पर सुनवाई कर संबंधित विभागों को त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 

 

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