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लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को जमानत !!!

आशीष मिश्रा को मिली ज़मानत के बाद कई राजनेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से ज़मानत मिल गई है.तीन अक्तूबर को लखीमपुर खीरी में कारों से कुचले जाने से चार किसानों की मौत हुई थी जिसमें से एक कार आशीष मिश्रा की थी.उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी इस मामले की जाँच कर रही है और बीते महीने ही इस केस में चार्जशीट दाखिल की गई थी.

पांच हज़ार पन्नों की चार्जशीट को स्टील के तालाबंद बक्सों में लखीमपुर के कचहरी परिसर में लाया गया और उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था.इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मुख्य अभियुक्त हैं. साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास के अलावा 12अन्य सह अभियुक्त हैं.

आशीष मिश्रा को मिली ज़मानत के बाद कई राजनेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधित करने के दौरान आशीष मिश्रा को मिली ज़मानत का उल्लेख किया.उन्होंने कहा, “अगर प्रधानमंत्री जी नेक और अच्छे हैं, तो किसानों को कुचलने वाले के मंत्री पिता का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आज उसको जमानत मिल गई, अब वो खुला घूमे.”प्रियंका गांधी ने कहा, ”इनके मंत्री के पुत्र ने ​छह किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफ़ा दिया. हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं तो उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा. इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से.

प्रियंका गांधी ने कहा, ”क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं हैं उनकी. थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला. इस सरकार ने किसको बचाया, किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी पुलिस थी, प्रशासन था, कहां थे वे सब जब उनको कुचला गया? मैं बताती हूं कि वे कहां थे. वे सब हम जैसे लोग जो किसानों के परिवारों से मिलने जा रहे थे, उन्हें रोकने में जुटी थी.”

राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है, – ” क्या व्यवस्था है!! चार किसानों को रौंदा, चार महीनों में ज़मानत… ”

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट करके इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने ट्वीट किया है- “किसी भी ज़मानत के लिए तीन बुनियादी सिद्धांत होते हैं कि आरोपी इन तीन चीज़ों को कर सकने की ताक़त या क्षमता ना रखता हो

-गवाहों को डराने की

-सुबूत को नष्ट करने की

-भाग जाने की

आशीष मिश्रा ज़मानत की पहली शर्त को किस तरह पूरा करते हैं? “

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