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आयोग का सदस्य बनने के लिए इस्तीफा देना होगा अनिवार्य

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25 अगस्त 2023 उत्तराखंड  : आयोग में सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी. यह समिति अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों का चयन करेगी। वहीं, सदस्यों को अपने पूर्व सरकारी या निजी संगठन से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। गुरुवार को कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों से संबंधित (संशोधन) विनियमावली 2023 को मंजूरी दे दी।

इसके तहत आयोग में नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति की प्रक्रिया, पिछली सेवा की स्थिति को लेकर कुछ संशोधन किये गये हैं. सरकार ने माना है कि स्पष्ट प्रावधानों के अभाव के कारण कई दिक्कतें आ रही हैं. संशोधन के बाद अब उप सचिव और अपर सचिव (कानून) का परिवर्तित पदनाम कानूनी सलाहकार बताया गया है. कार्मिकों को अवकाश स्वीकार्यता संबंधी अप्रासंगिक प्रावधान हटा दिया गया है। आयोग का सदस्य बनने के लिए इस्तीफा देना अनिवार्य होगा
आयोग में सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी. यह कमेटी एक अधिसूचना जारी करेगी, जिसके बाद प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी. एक सदस्य के लिए तीन योग्य दावेदारों के नाम मुख्यमंत्री को भेजेंगे। इनमें से एक का चयन किया जाएगा।

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