सुशील रघुवंशी हत्याकांड के सभी सातों आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त
कोटद्वार: कोटद्वार के बहुचर्चित मामले वकील सुशील रघुवंशी हत्याकांड के सभी सातों आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिए हैं। 13 सितंबर, 2017 की सुबह वकील सुशील रघुवंशी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह अपने हरिसिंगपुर स्थित घर से बाइक पर बैठकर तहसील जा रहे थे। तब मृतक के मृत्युपूर्व दिए गए बयान और पत्नी रेखा रघुवंशी की तहरीर पर प्रापर्टी डीलर विनोद लाला, सर्वेश्वर कुमार उर्फ डब्बू समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद हत्या व हत्या का षडयंत्र का मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर बाद में यह मामला जांच के लिए एसआईटी के सुपुर्द कर दिया गया। मई, 2019 को एसआईटी व पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपियों के साथ ही दो शूटर व बदमाश सुरेंद्र सिंह नेगी उर्फ सूरी को गिरफ्तार किया था। तब पुलिस ने इस मामले को जमीन के खरीद फरोख्त से जुड़ा अपराध बताते हुए इसके तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों से जुड़े होने की बात कही थी। बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप अग्रवाल व बिजेंद्र सिंह राणा मामले की पैरवी कर रहे थे। कई दिनों तक चली सुनवाई व दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने शुक्रवार को साक्ष्यों के अभाव में प्रापर्टी डीलर विनोद कुमार गर्ग, सर्वेश्वर उर्फ डब्बू, सुरेंद्र सिंह नेगी उर्फ सूरी, गैंगस्टर रुपेश त्यागी, शूटर दीपक मान व दीपक शर्मा के साथ ही अमित नेगी को दोषमुक्त कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि सातों आरोपियों का इस हत्याकांड से सीधे अथवा परोक्ष रुप से कोई लिंक साबित नहीं हुआ है। एडीजे कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताते हुए मृतक सुशील रघुवंशी की पत्नी रेखा रघुवंशी ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। रेखा रघुवंशी की ओर से शुक्रवार शाम को कोटद्वार कोतवाली पहुंचकर आरोपियों से अपनी व परिवार जान का खतरा बताते हुए नामजद तहरीर दी है। एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि रेखा रघुवंशी को सुरक्षा हेतु कोतवाल और क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है।