उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस किए रद्द
उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने सोमवार को 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए. प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं.प्राधिकरण ने जिन उत्पादों के लाइसेंसों को निलंबित किया है उनमें दृष्टि आई ड्रॉप, स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट और आईग्रिट गोल्ड शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा प्रकाशित किए गए माफीनामे मामले में 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा. इससे पहले 23 अप्रैल को हुई आखिरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर अपने माफीनामे को अखबारों में प्रमुखता से नहीं दिखाने को लेकर पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई थी.कोर्ट ने स्वामी रामदेव से पूछा था कि क्या माफीनामे का आकार उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापनों के आकार जितना था? वहीं, पतंजलि ने कोर्ट से कहा था कि उसने 67 अखबारों में अपने माफीनामे को प्रकाशित करवाया था. इसके अलावा पतंजलि ने कहा था कि वह कोर्ट का पूरी तरह से सम्मान करती है और इस गलती को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा.