सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को दी सशर्त जमानत !!!
सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा अभी तक कोई उदाहरण नहीं देखा जब किसी को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली हो. सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि इसके बहस में नहीं पड़ते हैं.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस केस की सुनवाई की. अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से ही ईडी की हिरासत में थे. ईडी ने इस केस में गुरुवार को एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका का विरोध किया गया था. ईडी ने कहा था कि चुनाव प्रचार, किसी की जमानत का आधार नहीं बनना चाहिए. बेल किसी का मूलभूत अधिकार नहीं है. ईडी ने कहा था कि यह गलत उदाहरण पेश करेगी.पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी रिहाई पर खुश हो गई हैं. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बहुत खुश हूं. इस चुनाव में यह बहुत मददगार साबित होने वाला है.