कैबिनेट का फैसला- जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक – Himkelahar – Latest Hindi News | Breaking News in Hindi

कैबिनेट का फैसला- जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक

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देहरादून | आज बुधवार को सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। लगभग 3 घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में 29 फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।इसके साथ ही कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने चंपावत में नया आरटीओ ऑफिस खोलने पर मुहर लगाई है। उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को यूपी से सख्त करने की बात कही गई। इसे संघेय अपराध में शामिल किया गया है। इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। जल्द ही इस संबंध में विधानसभा में लाया विधेयक लाया जाएगा। सरकार ने अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

धामी कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले:-

उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन।

उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संघेय अपराध। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान।

जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।

धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा।

नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी। हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट।

पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।

कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।

अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।

सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी । अभी तक 50 फीसदी थी।

दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।

जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास।

वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभावितों को पुर्नविस्थापन।

इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और यूजीवीएनएल के बीच उपकरण बनाए जाएंगे। राज्य में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी। नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया है और संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा। कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया। आरडब्ल्यूडी की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया। एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किये गये। जिनका पे-ग्रेड 4200 होगा। केदारनाथ धाम में ओम मूर्ति की स्थापना होगी।

श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन किया गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल किये गये हैं।

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