उत्तराखंडराज्य

भ्रामक सूचना देने पर सूचना आयुक्त ने लगाया अर्थदंड

भ्रामक सूचना देने पर सूचना आयुक्त ने लगाया अर्थदंड

टिहरी/देहरादून। जिला समाज कल्याण विभाग नई टिहरी में कार्यरत कैंप प्रभारी जीतमणि भट्ट को सूचना अधिकार के तहत सही जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने जिला समाज कल्याण अधिकारी किशन सिंह चौहान और समाज कल्याण विभाग के अनु सचिव बिरेंद्र प्रसाद पर 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया है। राजकोष में अर्थदंड जमा करने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। तय समय में अर्थदंड जमा न करने पर राज्य सूचना आयुक्त ने सचिव समाज कल्याण/डीएम टिहरी को उनके वेतन/देयकों से तीन कि किश्तों में कटौती कर अर्थदंड जमा करने के निर्देश दिए हैं।

कैंप प्रभारी जीतमणि भट्ट ने 22 नवंबर 2021 को मुख्य सचिव से सूचना अधिकार के तहत सात बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, जिस पर मुख्य सचिव कार्यालय से अपनी सूचनाएं देते हुए शेष सूचनाएं देने के लिए समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा था। लेकिन समाज कल्याण अनुभाग सहित समाज कल्याण विभाग टिहरी ने भ्रामक सूचनाएं दी। सूचना से संतुष्ट न होने पर कैंप प्रभारी भट्ट ने सूचना आयोग में अपना पक्ष रखते हुए सूचना से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसके बाद आयोग ने लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव समाज कल्याण बिरेंद्र प्रसाद को चार बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जबकि एक बिंदु की सूचना लोक सूचना अधिकारी/ समाज कल्याण अधिकारी टिहरी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बावजूद दोनों लोक सूचना अधिकारियों की ओर से सही सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस पर आयोग ने दोनों अधिकारियों पर 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया है। सचिव समाज कल्याण और डीएम टिहरी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तीन माह के अंतर्गत अर्थदंड राजकोष में जमा न होने पर अनु सचिव समाज कल्याण बिरेंद्र प्रसाद और जिला समाज कल्याण अधिकारी किशन सिंह चौहान के वेतन/देयकों से अर्थदंड की तीन किश्तों में कटौती कर जमा करने के निर्देश दिए हैं। अर्थदंड की कटौती करने की कार्रवाई की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है।

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