उत्तराखंड

राजनैतिक पार्टियों से आदर्श आचार सहिंता एवं कोविड गाइडलाईन का परिपालन करने की अपील की

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार सहिंता का उल्लंघन करने वालों भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज ऋषिपर्णा सभागार कलैक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर डीआईजी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मजेय खण्डूरी व नोडल राजनैतिक पार्टी /मुख्य विकास अधिकारी नितिका खण्डेलवाल एवं समस्त रिटर्निंग आफिसर (आर0ओ0) भी उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक पार्टीयों के पदाधिकारियों को निर्वाचन कार्यक्रम का पूर्ण विवरण, आदर्श आचार सहिंता एवं कोविड संक्रमण के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाईन एवं दिशा-निर्देशों की विस्तरित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा 15 जनवरी तक रैली, जनसभा, साईकिल रैली आदि गतिविधियां को प्रतिबन्धित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों को कार्यक्रमों के दौरान मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था करने तथा निर्वाचन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा जारी किए गए, जिसके तहत अधिसूचना जारी होने की तिथि 21 जनवरी 2022, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि 29 जनवरी 2022, नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022, मतदान की तिथि 14 फरवरी 2022, मतगणना की तिथि 10 मार्च 2022, तथा निर्वाचन प्रक्रिया 12 मार्च 2022 को सम्पन्न कर ली जाएगी। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा दी गई दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा, साथ ही मतदान प्रक्रिया को सफल बनाने में अपना अहम योगदान देने की अपेक्षा की।
इस दौरान डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी राजनैतिक पार्टियों से आदर्श आचार सहिंता एवं कोविड गाइडलाईन का परिपालन करते हुए राजनैतिक गतिविधियां में आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश अनुरूप करते हुए सहयोग की अपेक्षा की। साथ ही कहा कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार सहिंता का उल्लंघन करने वालों भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कहा कि सायं 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक किसी भी प्रकार की रैली, आदि को प्रतिबन्धित किया गया।

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