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मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत

राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया था

दिल्ली : राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मानहानि मामले में जमानत मिल गई है. राहुल गांधी ने कोर्ट में दो अलग-अलग याचिका दायर की हैं इनमें से एक उनकी दोषिसिद्धी (कनविक्शन) के खिलाफ है और दूसरी इस पूरे मामले को लेकर है. राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर सुनवाई 13 अप्रैल को की जानी है. हालांकि कोर्ट ने राहुल से कहा है कि उन्हें अगली सुनवाई में कोर्ट मेंं उपस्थित होने की जरूरत नहीं है. हालांकि इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने के मामले में कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

वहीं जमानत से राहुल के बंगला छोड़ने पर स्टे नहीं मिलेगा. इस संबंध में आज किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है. इससे पहले उन्हें सूरत की ही निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

बाद में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया था. एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने सोमवार को कोर्ट में अर्जी लगाई है. इससे पहले शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा गया है. ये मित्रकाल के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।

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