उत्तराखंड

हाईकोर्ट के आदेश पर रायवाला में एक बडे़ आश्रम द्वारा किए गए अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त

कोर्ट के आदेश पर सरकारी भूमि पर किये गए अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है

26 मई 2023 ऋषिकेश: रायवाला स्थित एक आश्रम के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर किये गए अवैध निर्माण को कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया है. निर्माण को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंचा था. कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा.हाईकोर्ट के निर्देश पर तहसील टीम ने रायवाला स्थित एक आश्रम के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया सुबह से शुरू की. ऋषिकेश उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल के नेतृत्व में तहसीलदार डॉ अमृता शर्मा सीलिंग भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए दलबल सहित पहुंचे. सुरक्षा के लिए आश्रम के आसपास पुलिस फोर्स तैनात किया गया.

यह आश्रम लंबे समय से विवादों में है. इससे पूर्व वर्ष 2007 में भी हाईकोर्ट ने एक भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. तब तहसील टीम ने अतिक्रमण हटाकर भूमि ग्राम पंचायत के सुपुर्द की थी. मगर देखरेख के अभाव में इस पर एक बार फिर से अतिक्रमण कर दिया गया. बड़े स्तर पर पक्के निर्माण कर लिए गए.सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्राम प्रधान सागर गिरि ने जनहित याचिका के माध्यम से सीलिंग भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

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