उत्तराखंड

बच्चों के संरक्षण और देखरेख के लिए जिला बाल कल्याण समिति व अन्य के द्वारा ठोस कदम उठाए जाऐं – जिलाधिकारी

किशोर न्याय अधिनियम,पॉक्सो अधिनियम व अन्य बाल हितैषी कानूनों के समस्त हित‌धारकों के साथ हुई बैठक

चम्पावत । जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में किशोर न्याय अधिनियम,पॉक्सो अधिनियम व अन्य बाल हितैषी कानूनों के समस्त हित‌धारकों की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए कि जिले में बच्चों के संरक्षण और देखरेख के लिए जिला बाल कल्याण समिति व अन्य के द्वारा ठोस कदम उठाए जाऐं। इस हेतु जिले के कॉलेजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन कर बाल संरक्षण आदि के संबंध में लोगों को जागरूक करें। इस हेतु एक सप्ताह में जिले में आयोजित किए जाने वाले कैम्पों की सूची तैयार कर संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाए।
जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में *वात्सल्य सहन के निर्माण* हेतु शीघ्र ही राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि का चयन करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने कहा कि उक्त सदन में जहां बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित गृह, जेजेबी, सीडब्ल्यूसी, तथा जिला बाल संरक्षण इकाई स्थापित कर एक ही छत के नीचे ये सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी कार्यों की प्रत्येक मांह समीक्षा की जाएगी।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी आरएस सामन्त द्वारा इनसे संबंधित विभिन्न जानकारी से अवगत कराया। बैठक में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन, वन स्टॉप सेन्टर, पुलिस यूनिट, जिला बाल संरक्षण यूनिट, एन०जी०ओ आदि के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बैठक में अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति सुधीर चन्द्र साह, सदस्य मनोज तिवारी सदस्य किशोर न्याय बोर्ड जगदीश सिंह अधिकारी, विधि परिवीक्षा अधिकारी द्वारिका शर्मा केन्द्र प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर रितु सिंह, जिला समन्वयक चाईल्ड लाइए सन्तोषी, पुलिस निरीक्षक जितेन्द्र सिंह गर्बियाल, एस आई सुमन पन्त, हिमांशु उप्रेती, सुनील रावत आदि उपस्थित रहे।

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